रतनपुर से संतोष सोनी चिट्टू
रतनपुर/ National Highways Authority of India का सख्त आदेश – सभी टोल प्लाज़ा पर ETC सिस्टम पूरी तरह लागू, नियम तोड़ने पर कार्रवाई तय
देशभर के टोल प्लाज़ा पर 01 मई 2026 से बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। National Highways Authority of India (NHAI) ने सर्कुलर जारी कर सभी टोल प्लाज़ा को इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) सिस्टम को पूरी तरह से लागू करने और हर हाल में चालू रखने के निर्देश दिए हैं।
सर्कुलर के अनुसार अब टोल मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) मैनुअल तरीके से दर्ज करना पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। यह नियम 01 मई 2026 से देश के सभी टोल प्लाज़ा पर लागू होगा।
मैनुअल एंट्री पूरी तरह बंद
अब तक FASTag स्कैन न होने पर कर्मचारियों द्वारा वाहन नंबर डालकर टोल वसूला जाता था, लेकिन नए आदेश के बाद यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब केवल ऑटोमैटिक FASTag स्कैनिंग के माध्यम से ही टोल लिया जाएगा।
सिस्टम खराब होने पर फ्री पास
सर्कुलर में साफ कहा गया है कि यदि किसी टोल प्लाज़ा पर ETC सिस्टम में तकनीकी खराबी आती है और वह काम नहीं करता, तो वैध FASTag और पर्याप्त बैलेंस वाले वाहन को बिना टोल शुल्क लिए जाने दिया जाएगा।
यह प्रावधान G.S.R. 427(E) के तहत अनिवार्य किया गया है।
ज़ीरो ट्रांज़ैक्शन रसीद देना अनिवार्य
ऐसे सभी मामलों में टोल प्लाज़ा को “Zero Transaction Receipt” जारी करनी होगी, ताकि फ्री पास का पूरा रिकॉर्ड बना रहे।
24x7 टेक्निकल स्टाफ की तैनाती
NHAI ने सभी टोल प्लाज़ा को निर्देश दिया है कि सिस्टम में किसी भी खराबी से बचने के लिए 24 घंटे सिस्टम इंटीग्रेटर (SI) स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि समस्या का तुरंत समाधान हो सके।
नियमों का सख्ती से पालन जरूरी
NHAI ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियम उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित टोल ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
निष्कर्ष
इस नए नियम से टोल प्लाज़ा पर पारदर्शिता बढ़ेगी और वाहन चालकों को अनावश्यक देरी या गलत वसूली से राहत मिलेगी। साथ ही FASTag सिस्टम को और मजबूत बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
0 Comments