अनावश्यक वितरण पर रोक, अब केवल वाहनों में ही मिलेगा ईंधन
रतनपुर से संतोष सोनी चिट्टू
बिलासपुर, 28 मार्च 2026।
जिले में पेट्रोल और डीजल की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने और इसके दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशों के तहत लागू किया गया है।
उद्योगों को अब सीमित आपूर्ति
जारी आदेश के अनुसार अब पेट्रोल-डीजल पंप संचालक आवश्यक एवं संवेदनशील सेवाओं को छोड़कर अन्य उद्योगों को सीधे डीजल की आपूर्ति नहीं कर सकेंगे।
विशेष स्थिति में ही आपूर्ति की अनुमति मिलेगी
इसके लिए संबंधित एसडीएम या तहसीलदार की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी
वाहनों में ही मिलेगा ईंधन
सामान्य उपभोक्ताओं के लिए भी नियम कड़े कर दिए गए हैं।
पेट्रोल-डीजल अब केवल वाहनों में ही दिया जाएगा
बोतल, ड्रम या अन्य पात्रों में ईंधन देना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा
कृषि व छोटे उद्योगों के लिए अलग व्यवस्था
कृषि कार्य, जनरेटर और सूक्ष्म उद्योगों के लिए डीजल आपूर्ति पूर्व खपत के औसत के आधार पर होगी
इसके लिए अलग से रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है
अवैध परिवहन और कालाबाजारी पर सख्ती
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि—
पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी
सभी पेट्रोल पंपों के CCTV कैमरों की नियमित जांच होगी
अवैध परिवहन या कालाबाजारी पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी
जांच दल गठित
आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष जांच दल बनाया गया है, जो पूरे जिले में लगातार निरीक्षण करेगा। सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने साफ कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और सभी संबंधितों को इसका सख्ती से पालन करना होगा।
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