रतनपुर से संतोष सोनी चिट्टू
रतनपुर ।बिलासपुर। अब जिले में सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर पशुओं को खुला छोड़ने पर पशु मालिकों को कड़ी सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों (एसडीएम) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
इस आदेश के तहत सभी पशु मालिकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने पालतू मवेशियों को बांधकर रखें और उन्हें सड़क या सार्वजनिक स्थलों पर छोड़ने से बचें। नियमों का उल्लंघन करने पर दोषी मालिकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 291 तथा पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1) के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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क्यों लिया गया यह निर्णय?
प्रशासन ने बताया कि हाल के दिनों में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय और स्थानीय मार्गों पर आवारा पशुओं के चलते कई गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इससे न केवल मानव जीवन की हानि हुई है, बल्कि संपत्ति और पशु हानि भी दर्ज की गई है। साथ ही, एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं भी बाधित हो रही हैं।
माननीय उच्च न्यायालय ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए (WP(PIL)58/2019) राज्य शासन से जवाब मांगा है।
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प्रशासन की सख्ती
प्रशासन का कहना है कि यह आदेश लोकहित, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है, क्योंकि व्यक्तिगत सुनवाई संभव नहीं थी।
अब से किसी भी पशु मालिक द्वारा पशुओं को खुला छोड़ा जाना कानूनन अपराध माना जाएगा और दोषी पाए जाने पर उन्हें जेल या जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं।
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जनता से अपील
प्रशासन ने आम नागरिकों और पशुपालकों से अनुरोध किया है कि वे सहयोग करें और अपने पशुओं को खुले में न छोड़ें। ऐसा कर वे न केवल कानून का पालन करेंगे बल्कि मानव और पशु जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी योगदान देंगे।
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मुख्य बिंदु:
खुले में पशु छोड़ना अब दंडनीय अपराध।
धारा 163, 291 और पशु क्रूरता अधिनियम प्रभावशील।
एसडीएम स्तर पर आदेश जारी।
जुर्माने और सजा का प्रावधान।
न्यायालय भी कर चुका है संज्ञान।
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