बिलासपुर शहर में यातायात सुधार हेतु बसों के संचालन मार्गों में बदलाव, 1 जून से होगा प्रभावशील

बिलासपुर शहर में यातायात सुधार हेतु बसों के संचालन मार्गों में बदलाव, 1 जून से होगा प्रभावशील

बिलासपुर।
शहर में लगातार बढ़ रहे यातायात दबाव, माननीय न्यायालय के मार्गों की सुरक्षा तथा प्रशासनिक सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बड़ा निर्णय लिया गया है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत शहर में सवारी बसों के संचालन हेतु नए मार्ग निर्धारित किए गए हैं, जो 1 जून 2025 से प्रभावशील होंगे।

प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि छोटे एवं मध्यम दूरी की बसों को छोड़कर सभी बड़ी सवारी बसों का शहर के मुख्य मार्गों में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय शहर के प्रमुख क्षेत्रों — नेहरू चौक, तहसील कार्यालय, छत्तीसगढ़ भवन, कलेक्टोरेट, एसपी कार्यालय एवं जिला न्यायालय — में लगने वाले यातायात दबाव को कम करने के लिए लिया गया है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण भी इन्हीं मार्गों से होकर नियमित रूप से गुजरते हैं।

बस संचालकों के साथ दिनांक 21 मई 2025 को हुई बैठक में भी इस परिवर्तन पर सहमति बनी थी, जिसका उल्लेख बैठक कार्यवाही में भी किया गया है।

नए निर्धारित बस मार्ग इस प्रकार हैं —

1. व्हाया रतनपुर – अम्बिकापुर, पेण्ड्रा-गौरेला, कटघोरा की ओर जाने वाली बसें:
हाईटेक बस स्टैण्ड → गुम्बर पेट्रोल पम्प → छतौना मोड़ → पेण्ड्रीडीह → नेशनल हाईवे → सकरी → सेंदरी बाईपास → रतनपुर रोड।


2. व्हाया मस्तुरी – पचपेड़ी, जांजगीर, शिवरीनारायण की ओर जाने वाली बसें:
हाईटेक बस स्टैण्ड → गुम्बर पेट्रोल पम्प → सिरगिट्टी → महमंद → मस्तुरी।


3. व्हाया सीपत – सीपत क्षेत्र की ओर जाने वाली बसें:
हाईटेक बस स्टैण्ड → गुम्बर पेट्रोल पम्प → सिरगिट्टी → महमंद → गुरुनानक चौक → मोपका।


4. व्हाया सकरी-तखतपुर – कोटा, मुंगेली की ओर जाने वाली बसें:
हाईटेक बस स्टैण्ड → गुम्बर पेट्रोल पम्प → छतौना मोड़ → पेण्ड्रीडीह → नेशनल हाईवे → सकरी बाईपास।



प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश जनहित में सुरक्षा, सरलता एवं यातायात व्यवस्था की सुगमता हेतु जारी किया गया है। आदेश आज दिनांक 27 मई 2025 को जारी हुआ एवं 1 जून 2025 से लागू होगा।

– जिला प्रशासन, बिलासपुर

रतनपुर से संतोष सोनी चिट्टू 

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