बिलासपुर, 8 जुलाई 2025:
राज्य में संचालित ऐसी सभी दुकानें और संस्थाएं, जिनमें 10 या उससे अधिक श्रमिक या कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से 14 अगस्त 2025 तक छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के पोर्टल में ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। यह निर्देश छग दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 2017 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत जारी किया गया है।
सहायक श्रम आयुक्त श्रीमती ज्योति शर्मा ने जानकारी दी कि यह अधिनियम 13 फरवरी 2025 से प्रभावशील हुआ है। इसके अंतर्गत श्रम पहचान संख्या (Labor Identification Number - LIN) प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि—
पूर्व में छग दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत दुकानों को भी नए अधिनियम के तहत 6 माह की अवधि यानी 14 अगस्त 2025 तक फिर से पंजीयन कराना अनिवार्य है।
इस निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करने पर पंजीयन शुल्क में छूट दी जाएगी।
14 अगस्त के बाद आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क के साथ 25% विलंब शुल्क देना होगा।
जिन दुकान एवं प्रतिष्ठानों का पंजीयन ईएसआईसी (ESIC) या ईपीएफ (EPF) के तहत पहले से है, उन्हें भी इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत माना जाएगा, लेकिन उन्हें 14 अगस्त से पहले LIN प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।
ऑनलाइन पंजीयन के लिए पोर्टल:
🌐 shramevjayate.cg.gov.in
नोट: समय पर पंजीयन न कराने पर दुकानदारों/प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त आर्थिक भार उठाना पड़ सकता है।
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